किराएदार और मकानमालिक दोनों का होगा फायदा, यूपी में आने वाला है नया कानून
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार किरायेदार के बारे में नया कानून लाने की योजना बना रही है, ताकि मकान मालिक के साथ किरायेदार के हितों की रक्षा की जा सके. एक बार प्रस्तावित कानून पेश हो जाने के बाद, जमींदारों और किरायेदारों के बीच विवाद काफी हद तक समाप्त हो जाएंगे, और इससे सरकार को राज्य में किराए पर मकान देने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने में भी मदद मिलेगी.
आवास बंधु वेबसाइट पर 20 दिसंबर तक सुझाव दिए जा सकते हैं. (Reuters)
आवास बंधु वेबसाइट पर 20 दिसंबर तक सुझाव दिए जा सकते हैं. (Reuters)
Tenancy Act in Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार किरायेदार के बारे में नया कानून लाने की योजना बना रही है, ताकि मकान मालिक के साथ किरायेदार के हितों की रक्षा की जा सके. एक बार प्रस्तावित कानून पेश हो जाने के बाद, जमींदारों और किरायेदारों के बीच विवाद काफी हद तक समाप्त हो जाएंगे, और इससे सरकार को राज्य में किराए पर मकान देने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने में भी मदद मिलेगी.
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश अर्बन कॉम्प्लेक्स रेंटिंग रेग्यूलेशन अध्यादेश -2020 का मसौदा जारी किया है. नए किरायेदारी कानून के लिए जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं. आवास बंधु वेबसाइट पर 20 दिसंबर तक सुझाव दिए जा सकते हैं.
Rent Authority बनेगी
प्रवक्ता के मुताबिक कानून को योगी आदित्यनाथ की देखरेख में तैयार किया गया है. किरायेदारी कानून के कार्यान्वयन के साथ, सरकार राज्य में एक किराया प्राधिकरण का गठन भी करेगी.
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5% बढ़ेगा किराया (5% Increase in rent)
आवास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सालाना किराए में बढ़ोतरी की सबसे महत्वपूर्ण शर्त को मसौदे में शामिल किया गया है. मौजूदा समझौते के तहत, मालिक हर साल 10 प्रतिशत किराया बढ़ाता है, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद, आवासीय संपत्तियों पर 5 प्रतिशत और गैर-आवासीय संपत्तियों पर 7 प्रतिशत वार्षिक किराया बढ़ जाएगा.
दो महीने किराया नहीं दिया तो हटा सकता है मकान मालिक (Two months rent obligation)
नए कानून के मुताबिक किरायेदार को रहने की जगह का ध्यान रखना जरूरी होगा. किरायेदार किराए की संपत्ति में नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा. कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर किरायेदार दो महीने के लिए किराए का पेमेंट करने में असमर्थ है, तो मकान मालिक उसे हटा सकता है. मकान मालिक को किरायेदार के विवरण को किराया प्राधिकरण को सूचित करना होगा.
Zee Business Live TV
05:01 PM IST